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दिल्ली में अवैध निर्माण पर अब नहीं होगी ढिलाई, दोषी अधिकारियों को भुगतना होगा खामियाजा ...
June 5, 2026 Source: Indivox News
दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी भीषण आग और 21 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण को बढ़ावा देने या नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को भी अब जवाबदेह ठहराया जाएगा।
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि राजधानी में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (DMA) को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस कानून के तहत यदि कोई अधिकारी या संबंधित व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे दो साल तक की सजा और जेल का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, सरकारी लापरवाही से हुए नुकसान की भरपाई दोषी अधिकारियों की सैलरी, पेंशन या व्यक्तिगत संपत्ति से भी की जा सकेगी।
सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) को विशेष अधिकार देने का निर्णय लिया है। अब विभिन्न विभागों की कार्रवाई और फैसलों में डीएम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
मालवीय नगर हादसे के बाद गठित जांच समिति को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक इमारतों की जांच करें। नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को तत्काल सील करने के आदेश दिए गए हैं।
इसके अलावा, दिल्ली में ग्राउंड प्लस-5 से अधिक मंजिल वाले अवैध निर्माणों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।