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सरकारी जमीन कब्जाने के आरोपों पर घिरे यूसुफ पठान, हाईकोर्ट ने पूछे तीखे सवाल...
June 9, 2026 Source: Indivox News
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद यूसुफ पठान को सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में गुजरात हाईकोर्ट से कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा कैसे कर सकता है।
मामला वडोदरा में स्थित 978 वर्ग मीटर के एक भूखंड से जुड़ा है। वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) की स्थायी समिति ने इस भूखंड को यूसुफ पठान को आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद पठान ने कथित तौर पर बिना किसी भुगतान के जमीन पर कब्जा कर लिया।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी.एन. रे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि केवल प्रस्ताव के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जमीन पर अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने यूसुफ पठान के वकील से पूछा कि जब राज्य सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, तब जमीन पर कब्जा किस आधार पर किया गया।
हाईकोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि संबंधित भूमि को खाली किया गया है या नहीं। यदि कब्जा अभी भी बरकरार है, तो उसे हटाने के लिए कितना समय चाहिए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो यूसुफ पठान पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
गौरतलब है कि यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। इससे पहले भी सितंबर 2025 में हाईकोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुका है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को निर्धारित की गई है।