India
एक ग्राहक को 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं, तेल संकट के बीच सरकार का बड़ा आदेश...
June 12, 2026 Source: Indivox News
केंद्र सरकार ने देश में डीजल और पेट्रोल की संभावित कमी को देखते हुए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। नए आदेश के अनुसार अब सामान्य पेट्रोल पंपों से औद्योगिक और कमर्शियल उपभोक्ता ईंधन नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही एक ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद पाएगा और इसके पुनर्विक्रय (resale) पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश 11 जून 2026 को जारी किया गया है और फिलहाल इसे 90 दिनों के लिए लागू किया गया है, जिसे परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ाया या वापस लिया जा सकता है।
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर असामान्य रूप से अधिक खरीदारी देखी गई, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ने लगा था। खासकर ट्रांसपोर्ट कंपनियां और औद्योगिक इकाइयां सस्ते रिटेल डीजल का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर खरीद कर रही थीं, जबकि उनके लिए बल्क सप्लाई चैन पहले से मौजूद है।
अब सभी बड़े उपभोक्ताओं को केवल अधिकृत बल्क सेल डिपो से ही ईंधन लेना होगा। सरकार का कहना है कि इससे ईंधन वितरण व्यवस्था अधिक संतुलित और पारदर्शी बनेगी और आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, रिटेल और बल्क डीजल कीमतों में करीब 39 रुपये प्रति लीटर का बड़ा अंतर है, जिसके कारण पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा। दिल्ली में रिटेल डीजल लगभग 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि बल्क उपभोक्ताओं के लिए यह करीब 134.50 रुपये प्रति लीटर पड़ता है।
सरकारी तेल कंपनियां IOC, BPCL और HPCL पहले से ही पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भारी नुकसान झेल रही थीं, जिससे यह स्थिति और गंभीर हो गई थी। सरकार का दावा है कि यह कदम सप्लाई को स्थिर रखने, जमाखोरी रोकने और देशभर में ईंधन की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था।