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AY 2026-27 में ITR नियमों में बड़ा बदलाव, रिवाइज्ड रिटर्न के लिए बढ़ी समयसीमा, ऑडिट नियम भी अपडेट...
June 17, 2026 Source: Indivox News
बिजनेस डेस्क – असेसमेंट ईयर 2026-27 से आयकर रिटर्न (ITR) से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन नए प्रावधानों का असर नौकरीपेशा लोगों, कारोबारियों और प्रोफेशनल्स सभी पर पड़ेगा। सरकार ने रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा, रिवाइज्ड रिटर्न और टैक्स ऑडिट से जुड़े नियमों में बदलाव कर करदाताओं को कुछ राहत भी दी है।
नए नियमों के अनुसार वेतनभोगी कर्मचारियों और सामान्य करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। वहीं जिन कारोबारियों और प्रोफेशनल्स को ऑडिट की जरूरत नहीं होती, उन्हें रिटर्न जमा करने के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय मिलेगा।
सबसे बड़ी राहत रिवाइज्ड रिटर्न को लेकर दी गई है। यदि रिटर्न दाखिल करने के बाद किसी तरह की गलती सामने आती है, तो अब उसे सुधारने के लिए पहले से ज्यादा समय मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत करदाता 31 मार्च 2027 तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर तक ही सीमित थी।
टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 रखी गई है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट भी निर्धारित समय पर जमा करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि रिटर्न भरने से पहले AIS, Form 26AS और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का मिलान जरूर कर लेना चाहिए। समयसीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस और ब्याज भी देना पड़ सकता है। ऐसे में सभी करदाताओं को नए नियमों को समझकर समय पर ITR फाइल करने की सलाह दी जा रही है।