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कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, अभिषेक बनर्जी की फास्ट सुनवाई की मांग नामंजूर

June 24, 2026 Source: Indivox News

कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, अभिषेक बनर्जी की फास्ट सुनवाई की मांग नामंजूर
कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, अभिषेक बनर्जी की फास्ट सुनवाई की मांग नामंजूर
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति संबंधी उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। हालांकि, उनकी मुख्य याचिका स्वीकार कर ली गई है और उस पर नियमानुसार सुनवाई होगी। बुधवार (24 जून 2026) को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने अभिषेक बनर्जी की उस अपील को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले को सामान्य प्रक्रिया के तहत ही सुना जाएगा और इसे प्राथमिकता देने का कोई विशेष कारण नहीं है। जानकारी के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी ने अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टाचार्य ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी की आंख में वर्ष 2016 में मुर्शिदाबाद जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना के दौरान गंभीर चोट लगी थी। उसी चोट के इलाज से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है। इससे पहले, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एक प्राथमिकी के मामले में हाईकोर्ट ने 21 मई को उन्हें 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी थी। फिलहाल, अदालत ने केवल जल्द सुनवाई की मांग को खारिज किया है, जबकि विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़ी मुख्य याचिका पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।