India
सोनम की जमानत रद्द करने की मांग पर 14 जुलाई को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
July 9, 2026 Source: Indivox News
इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई तय की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मेघालय सरकार को सोनम की गिरफ्तारी से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट इस बात पर भी विचार करेगा कि मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की आवश्यकता है या नहीं।
मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि यह बेहद गंभीर और सुनियोजित हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि सोनम की गिरफ्तारी के आधार उसे बताए गए थे और केवल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा लिखने में हुई टाइपिंग की गलती को आधार बनाकर जमानत देना कानून की गलत व्याख्या है। गिरफ्तारी दस्तावेज में धारा 103 की जगह गलती से धारा 403 दर्ज हो गई थी, जबकि अपराध से संबंधित अन्य सभी तथ्य स्पष्ट थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह पूरे मामले का विस्तार से परीक्षण करेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी प्रक्रिया और उससे जुड़े रिकॉर्ड की जांच के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।
दूसरी ओर, सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में खुद को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि उन्हें झूठे तरीके से इस मामले में फंसाया गया है और पुलिस का पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। उनका दावा है कि उनके खिलाफ ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो उन्हें हत्या से सीधे तौर पर जोड़ता हो।
अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजरें 14 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट मेघालय सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा।